दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होने के कारण अब आज यानि कि सोमवार से ग्रैप-4 लागू हो जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I, II और III कार्रवाइयों के अलावा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) को लागू करने की घोषणा की है।
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GRAP -4 का क्या होगा असर
- जीआरएपी के चौथे चरण के तहत दिल्ली में पंजीकृत (बीएस-IV या उससे नीचे) डीजल से चलने वाले मध्यम व भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेग, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे।
- राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने का भी निर्णय ले सकती हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने का विकल्प पेश किया जा सकता है।
- इसने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करें, जबकि बाकी कर्मचारी घर से ही काम करें।
- सीएक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है।
- राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।
देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता रविवार को और खराब हो गई तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 441 रहा, जिससे दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई शाम चार बजे 441 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। शनिवार को एक्यूआई 417 था। दिल्ली के 40 निगरानी स्टेशनों में से सीपीसीबी द्वारा साझा किए गए 32 स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार 32 स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को 'गंभीर श्रेणी' में दर्ज किया, जिनमें एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर रहा।