मनीष सिंह, नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण और संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत चालू औद्योगिक इकाइयों के ट्रांसफर पर लगने वाला शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, इकाइयों का निर्माण पूरा करने, उत्पादन शुरू करने, शेयरधारिता में बदलाव की जानकारी देने और कंपनी का स्वरूप बदलने से संबंधित प्रावधानों में भी राहत दी गई है।




चालू औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क में कटौतीयूनिफाइड रेगुलेशंस-2025 के तहत चालू औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क को पहले 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया था। अब नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इसे घटाकर 7 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक इकाइयों का हस्तांतरण करने वाले उद्यमियों को राहत मिलेगी। हालांकि, संशोधित शुल्क पहले लागू 4 प्रतिशत की दर से अधिक रहेगा।




निर्माण और उत्पादन शुरू करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समयऔद्योगिक भूखंडों पर निर्माण पूरा करने और इकाई चालू करने के लिए समयवृद्धि के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। 20 हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष और इससे बड़े भूखंडों के लिए पांच वर्ष होगी।




प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम तीन साल तक समयवृद्धि ली जा सकेगी। इसके लिए पहले अतिरिक्त वर्ष में भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर 3 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 5 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 7 प्रतिशत शुल्क देना होगा। हर बार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए ही समयवृद्धि दी जाएगी।




शेयरधारिता में बदलाव की जानकारी देने पर शुल्क घटाकंपनी की शेयरधारिता में बदलाव की जानकारी निर्धारित समय पर नहीं देने पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। इसे 500 रुपये प्रतिदिन से घटाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।




इसके साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यदि कंपनी के सभी शेयरधारक उसी अनुपात में एलएलपी के साझेदार बनते हैं और कंपनी का वास्तविक स्वामित्व या नियंत्रण नहीं बदलता, तो घोषणा विलेख के आधार पर प्राधिकरण के रिकॉर्ड में संस्था का स्वरूप बदला जा सकेगा।




पारिवारिक शेयर हस्तांतरण के नियमों में संशोधननोएडा प्राधिकरण ने पारिवारिक शेयरधारिता हस्तांतरण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। सास-ससुर से पुत्रवधू को शेयर हस्तांतरित करने को शुल्क में छूट के लिए निर्धारित पारिवारिक संबंधों की सूची में शामिल किया जाएगा।




इसके अलावा, शासन की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित पारिवारिक रिश्तों के बीच होने वाले हस्तांतरण पर भी संबंधित नियमों के तहत छूट दी जाएगी।




कार्यालय आदेश जारी होने के बाद लागू होंगे संशोधननोएडा प्राधिकरण के अनुसार, ये संशोधन कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। नए प्रावधान लंबित आवेदनों और इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू किए जाएंगे।




हालांकि, कार्यालय आदेश जारी होने से पहले दी गई अनुमतियों के तहत जमा किए गए शुल्क को न तो वापस किया जाएगा और न ही उसका समायोजन होगा।

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