ब्रिटेन में पार्किंग नियमों को लेकर गुस्सा दिखाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. गाड़ी गलत जगह खड़ी करने पर मिले चालान से नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठाया कि मामूली जुर्माने का मामला अदालत तक पहुंच गया. आखिरकार उसे करीब 2.8 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया गया. यह मामला बताता है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.


कार चालक की हरकत के बाद मामला केवल पार्किंग नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहा. चालान को फाड़कर और जमीन पर फेंककर उन्होंने कचरा फैलाने से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन किया. पूरी घटना कार पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई.


इस मामले में उन्हें 250 पाउंड का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया था. हालांकि, उन्होंने निर्धारित जुर्माना नहीं भरा. इसके बाद मामले को कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया.


कहां और कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?


यह घटना ब्रिटेन के कॉर्नवाल क्षेत्र के पेनरिन स्थित एक्सचेकर क्वे कार पार्क की है. रिपोर्ट के मुताबिक, 58 साल के स्टीफन लैंग की गाड़ी निर्धारित पार्किंग बे के बाहर खड़ी थी. इस वजह से वहां तैनात एक महिला सिविल एनफोर्समेंट अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर पार्किंग चालान जारी किया.


चालान मिलने के बाद लैंग अधिकारी के पास पहुंचे और इस पर नाराजगी जताने लगे. इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से चालान हटाकर अधिकारी की तरफ फेंक दिया. अधिकारी ने कागज उठाकर दोबारा गाड़ी के विंडस्क्रीन वाइपर के नीचे रख दिया, लेकिन लैंग ने फिर उसे निकाला, मरोड़ा और दोबारा उनकी दिशा में फेंक दिया.


अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त संदेश


कॉर्नवाल काउंसिल की सामुदायिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी कैबिनेट सदस्य थालिया मैरिंगटन ने इस तरह के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के साथ आक्रामक व्यवहार और सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.


यह मामला वाहन चालकों के लिए एक अहम सबक है. अगर किसी को पार्किंग चालान गलत लगता है, तो उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए चुनौती दी जा सकती है. गुस्से में उठाया गया कदम छोटी गलती को बड़े आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानी में बदल सकता है.


अदालत ने सुनाया फैसला, बढ़ गया भुगतान


14 अक्टूबर 2026 को ट्रूरो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. लैंग अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दोषी ठहराया गया.


अदालत ने उन्हें 250 पाउंड का जुर्माना, 1,920.90 पाउंड कानूनी खर्च और 100 पाउंड का विक्टिम सरचार्ज चुकाने का आदेश दिया. इस तरह कुल राशि 2,270.90 पाउंड हो गई, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2.8 लाख रुपये है.


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