पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से परामर्श के बाद चोरबागान पूजा पंडाल भगदड़ की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस अनिंदिता रॉय सरस्वती की अध्यक्षता में SIT गठित की है. SIT को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपनी होंगी.


कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस वींद्र विठ्ठलराव घुगे ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को पश्चिम बंगाल सरकार को एक रिटायर जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया गया था.


इससे पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने चीफ जस्टिस घुगे के ऑफिस को पत्र भेजकर उनसे मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी भी कार्यरत न्यायाधीश को नामित करने की अपील की थी.


इस पर चीफ जस्टिस घुगे के ऑफिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक, किसी भी आयोग में सेवारत जस्टिस की नियुक्ति संभव नहीं है, इसलिए राज्य को मामले की न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन करना होगा.


भगदड़ में हुई थी 19 लोगों की मौत


17 अक्टूबर की रात चोरबागान सर्वजनिन समुदाय दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में हुई भगदड़ की त्रासदी में कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी.


क्या बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी?


सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को भगदड़ में मारे गए कुछ लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी और उनको मुआवजे के चेक सौंपे थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच आयोग की ओर से मामले की जांच पर पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.


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लापरवाही के दोषियों पर होगा एक्शन - सीएम शुभेंदु


सीएम ने दो टूक कहा कि जो भी लापरवाही का दोषी पाया जाएगा, चाहे वह पूजा समिति के आयोजक हों या पुलिसकर्मी, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और ग्रुप-डी पद पर नौकरी देने की भी घोषणा की है. पश्चिम बंगाल सरकार घायलों का खर्च उठाएगी और 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी.


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