शेखपुरा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने मेसर्स एरेना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बिहार के शेखपुरा जिले में 1,09,26,808 रुपये (1.09 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7 अक्टूबर को संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों की हैं, जिनमें इसके निदेशक श्रीकृष्णा कुमार, राधे शर्मा की पत्नी शोभा कुमारी और राधे शर्मा के दोनों पुत्र कन्हैया कुमार और कुबेर कश्यप शामिल हैं।
ईडी की कार्रवाईमेसर्स एरेना एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राधे शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच शुरू की गई थी। एफआईआर और संबंधित एजेंसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी ने 2012-13 के दौरान बिहार राज्य खाद्य निगम (बीएसएफसी) से 63,092.45 क्विंटल धान की खरीद की थी। समझौते के तहत, कंपनी को 30 दिसंबर, 2013 तक खरीदी गई धान की मात्रा के 67 प्रतिशत के बराबर, यानी 42,271.94 क्विंटल, कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति करनी थी।
करोड़ों की संपत्ति जब्त ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में आरोप लगाया कि कंपनी ने केवल 19,170 क्विंटल सीएमआर की आपूर्ति की, जिससे 23,101.94 क्विंटल की कमी रह गई। एजेंसी के अनुसार, कथित कमी के कारण सरकारी खजाने को 5,00,28,637.19 रुपये (5.00 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ, जिसकी गणना 2,165.56 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। एजेंसी ने आगे बताया कि बाद में मेसर्स एरेना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीएसएफसी को 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिससे लगभग 3.79 करोड़ रुपये की बकाया राशि शेष रह गई।
मामले की जांच जारीईडी ने इस मामले में कथित बकाया राशि को अपराध की आय के रूप में माना है। ईडी के अनुसार, उसकी जांच में पाया गया कि सीएमआर को कथित तौर पर खुले बाजार में बेचा गया था और एफआईआर दर्ज होने और बीएसएफसी द्वारा जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद संबंधित राशि बिहार सरकार को वापस नहीं की गई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग व्यवसाय में किया गया और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया।
पूरा परिवार इससे जुड़ा है- ईडीजांच में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी के बैंक खातों से धनराशि उसके निदेशकों, मुख्य आरोपी के परिवार के सदस्यों और उसके बेटों से जुड़े पारिवारिक संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित की गई थी। इन निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों से संबंधित 1,09,26,808 रुपये (1.09 करोड़ रुपये) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। एजेंसी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।
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