मनीष सिंह, ग्रेटर नोएडा: वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित की गई भूमि के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल पर शासन ने पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर स्वीकृति दे दी है। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्द ही किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर और कोर्ट नहीं जा सके किसानों को भी मिलेगा लाभवर्ष 2002 से 2013 के बीच जिन किसानों की भूमि क्रय या अधिग्रहित की गई थी, उनमें से कुछ किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने या कोर्ट नहीं जा पाने के कारण 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं ले सके थे। शासन के इस आदेश के बाद ऐसे किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
इस फैसले के लागू होने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाएगा। इस आदेश से करीब 4500 किसानों को उनका हक मिलने की उम्मीद है। शासन के फैसले के बाद 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों में खुशी है।
शासन ने प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई के दिए निर्देशउत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस पत्र के बाद लंबे समय से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों को जल्द अतिरिक्त मुआवजा मिलने के आसार हैं।
शासन के आदेश के आधार पर प्राधिकरण संबंधित किसानों के मामलों की जांच करेगा। पात्रता और लागू नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय कर अतिरिक्त प्रतिकर देने की तैयारी की जा रही है।
प्राधिकरण ने शासन को भेजा था प्रस्तावदरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित की गई भूमि के सापेक्ष 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने के लिए शासन को पत्र भेजा गया था।
प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में योजित गजराज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन किसानों को भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया था, जिनकी भूमि वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका।
मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप मेंप्राधिकरण के प्रस्ताव पर शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि क्रय अथवा अधिग्रहित किए जाने के बावजूद जिन किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं दिया गया है, उन किसानों को मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने पर प्राधिकरण निर्णय ले सकता है।
अब इसी आदेश के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के मामलों की जांच, पात्रता और लागू नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
इन जनप्रतिनिधियों की रही अहम भूमिकाग्रेटर नोएडा के किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर देने का आदेश पारित कराने में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर की अहम भूमिका रही है।
शासन के आदेश के बाद अब करीब 4500 किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
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