इस समय हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते लोग पेट्रोल गाड़ियां छोड़ अब EV खरीदना ही पसंद करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों खासकर 2 व्हीलर सेगमेंट में काफी शिकायत देखने को मिलती है. जबकि इस बीच एक मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में चल रहा है. दरअसल, केरल से एक मामला सामने आया है. जहां एक ग्राहक ने 85 किलोमीटर की रेंज के दावे वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था.
हालांकि, जब ग्राहक ने स्कूटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो स्कूटर सिर्फ 16 किलोमीटर की रेंज ही दे पा रहा था. बार-बार शिकायत करने और बैटरी बदलवाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. अंत में परेशान होकर ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया. अदालत ने मामले की गंभीरता से जांच की और कंपनी की लापरवाही को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. कोर्ट ने ग्राहक के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 1.70 लाख रुपये का कुल भुगतान करने का बड़ा आदेश जारी किया है. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर को और मामलें के बारें में.
बता दें कि, साल 2022 में केरल के रहने वाले एक व्यक्ति ने 88,000 रुपये देकर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था. कंपनी ने दावा किया था कि 6 घंटे की फुल चार्जिंग के बाद यह गाड़ी 85 किलोमीटर की दूरी आराम से तय करेगी.
जबकि इस पर पूरे 3 साल की वारंटी भी दी गई थी. लेकिन शुरुआत से ही गाड़ी केवल 40 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी. धीरे-धीरे स्थिति और खराब हो गई और अंत में स्कूटर महज 16 किलोमीटर पर आकर सिमट गया. ग्राहक ने कंपनी से संपर्क किया मगर कोई मदद नहीं मिली.

AI Generated Image
अक्टूबर में आएंगी ये धांसू कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट
जानकारी दें दे कि, जब मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो एक्सपर्ट्स द्वारा गाड़ी की पूरी तकनीकी जांच कराई गई. रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि स्कूटर में कई गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मौजूद थे. गाड़ी की बैटरी सही तरीके से वोल्टेज होल्ड नहीं कर पा रही थी.
जबकि इसके अलावा स्कूटर के व्हील और बियरिंग में भी मैकेनिकल खराबी पाई गई. कोर्ट ने माना कि कंपनी की तरफ से लगातार खराब सर्विस दी गई. बैटरी बदलने के बाद भी यह समस्या कभी ठीक ही नहीं हो पाई जिससे ग्राहक को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

AI Generated Image
आपको बता दें कि, सुनवाई के दौरान कंपनी और डीलर ने अपनी गलती छुपाने की भरपूर कोशिश की. उन्होंने यह बताया कि ग्राहक के वजन, चलाने के गलत तरीके और सड़क की स्थिति की वजह से रेंज कम मिल रही थी.
हालांकि, वे अपनी बात साबित करने के लिए अदालत में एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके. इसके अलावा कंपनी और डीलर लगातार नौ सुनवाइयों में कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए. कंज्यूमर आयोग ने उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए ग्राहक के पक्ष में एकतरफा फैसला सुना दिया.
केरल के पलक्कड़ जिला कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया. कोर्ट ने 88,000 रुपये स्कूटर की पूरी कीमत वापस करने 55,000 रुपये मानसिक तनाव का मुआवजा देने और 25,000 रुपये केस के खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया.
यह फैसला उन सभी ईवी कंपनियों के लिए बड़ा सबक है जो झूठे दावे करती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा होता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कराकर अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं.
Mercedes-Maybach S-Class की कल भारत में एंट्री, जानें क्या होगा नया
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.