कई बार टोल प्लाजा पर भुगतान करते समय तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वाहन चालक को परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला हरियाणा से सामने आया है. राज्य के एक व्यक्ति का टोल प्लाया पर डबल टोल कट गया, लेकिन उसे काटी गई रकम वापस नहीं मिली. जिसके बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मामला जून 2023 का है, शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ वाहन से गोहाना की ओर जा रहा था. टोल प्लाजा पर कर्मचारी ने कथित तौर पर बताया कि उसके पेटिएम वॉलेट में पर्याप्त राशि नहीं है. इसके बाद उससे 130 रुपये वसूले गए, जबकि लागू टोल शुल्क 65 रुपये था.


व्यक्ति का कहना था कि उसके वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस मौजूद था. इसी बीच करीब पांच मिनट बाद उसके पास पेटिएम से 65 रुपये और कटने का संदेश आया. यानी एक ही टोल के लिए रकम दो बार काटी गई.

रिफंड मांगने पर भी नहीं मिली राहत

डबल भुगतान का पता चलने के बाद वाहन चालक ने टोल कर्मचारियों से अतिरिक्त रकम वापस करने को कहा. शिकायत के अनुसार, उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई. इसके बाद उसने टोल प्लाजा को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ. आखिरकार उसने टोल प्लाजा और संबंधित कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उसने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला बताया.


पेटिएम रिकॉर्ड ने साबित किया मामला


कंपनी की ओर से दलील दी गई कि FASTag ठीक से काम नहीं कर रहा था और स्कैनिंग के समय बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा था. हालांकि आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए पेटिएम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और टोल रसीद को महत्वपूर्ण सबूत माना.


रिकॉर्ड से सामने आया कि करीब पांच मिनट के अंतराल में 65 रुपये की रकम दो बार काटी गई. आयोग ने माना कि गलत तरीके से काटी गई राशि लौटाना टोल ऑपरेटर की जिम्मेदारी थी.


कोर्ट ने दिया 6800 रुपए मुआवजा देने का फैसला


पानीपथ डिसक्टिर्क कंजयूमर डिस्पयूट्स रेडरेसल कमिशन ने टोल प्लाजा और संबंधित निर्माण कंपनी को 1,300 रुपये भुगतान और 5500 रुपये मुआवजे और मुकदमे से जुड़े खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया. इस तरह वाहन चालक को कुल 6800 रुपये की राहत मिली.


यह फैसला बताता है कि FASTag या डिजिटल भुगतान में गड़बड़ी होने पर ट्रांजैक्शन मैसेज, पेमेंट स्क्रीनशॉट और टोल रसीद जैसे रिकॉर्ड संभालकर रखना उपभोक्ता शिकायत में बेहद उपयोगी हो सकता है.


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