केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज मामले में 21 साल से फरार चल रहे आरोपी सुरेश कुमार पद्मिनी बिनी उर्फ बिनी एस.पी. को गिरफ्तार किया है. CBI ने उसे 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम से गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एर्नाकुलम की सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
2005 में दर्ज हुआ था मामला
CBI ने यह मामला 31 जनवरी 2005 को दर्ज किया था. जांच में आरोप था कि वर्ष 2004-05 के दौरान आरोपी ने खुद को के. सुनील बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन हासिल किए. इसके बाद उसने कोच्चि के SRM रोड़ स्थित किराये के परिसर से अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज संचालित किया.
इंटरनेट के जरिये रूट की जा रही थीं ISD कॉल
आरोप के मुताबिक, आरोपी विदेश से आने वाली ISD कॉल को अनधिकृत तरीके से इंटरनेट के जरिए रूट करता था. इससे भारत सरकार को करीब 12.69 लाख रुपये का नुकसान हुआ. CBI के अनुसार, अवैध टेलीकॉम हब के जरिए रूट की गई कॉल की निगरानी देश की सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं कर पा रही थीं.
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2008 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
मामले की जांच पूरी करने के बाद CBI ने 25 मार्च 2008 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था और सुनवाई से बचता रहा. करीब 21 साल तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.
CBI ने तलाश कर दबोचा
CBI की लगातार पड़ताल और आरोपी के ठिकाने का पता लगाने के प्रयासों के बाद उसकी लोकेशन तिरुवनंतपुरम में मिली. इसके बाद एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट को तामील कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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