केंद्र की मोदी सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल की होगी. विदेश मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा. 


नियमों के मुताबिक अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी. यानी कि 5 साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी. वहीं अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है तो वह 5 साल के लिए जारी होने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही खत्म हो जाएगा.


विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है. इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. संशोधित नियम 12(1ए) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है. साथ ही बता दें कि नियम 8 में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है. अब अलग-अलग श्रेणी के आवेदन के लिए शुल्क नियमों की अनुसूची-4 में तय राशि के अनुसार लिया जाएगा. बता दें कि सितंबर के इस नए बदलाव से पासपोर्ट की फीस नहीं बढ़ी है बल्कि पासपोर्ट की फीस पहले ही बढ़ाई जा चुकी है.


Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.