ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि सड़क पर वाहन चलाने की कानूनी अनुमति भी है. ट्रैफिक नियमों के गंभीर उल्लंघन या कुछ खास मामलों में लाइसेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में कई लोगों को समझ नहीं आता कि अब उनका DL दोबारा कैसे चालू होगा और क्या इसके लिए नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. अगर लाइसेंस की सामान्य वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसके लिए रिन्यूअल की प्रक्रिया अलग होती है.
लाइसेंस सस्पेंड होने पर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कार्रवाई किस वजह से हुई है. कई मामलों में ट्रैफिक नियम तोड़ने, गंभीर उल्लंघन या संबंधित अथॉरिटी के आदेश के कारण DL पर सस्पेंशन लगाया जा सकता है. लाइसेंस की स्थिति और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित परिवहन विभाग या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जानकारी ली जा सकती है. सस्पेंशन की अवधि और आगे की प्रक्रिया उसी आदेश पर निर्भर करेगी. इसलिए बिना वजह जाने सीधे रिन्यूअल के लिए आवेदन करना सही तरीका नहीं है.
अगर DL किसी तय अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है तो उस अवधि में वाहन चलाने से बचना चाहिए. सस्पेंशन खत्म होने के बाद लाइसेंस की स्थिति संबंधित अथॉरिटी के रिकॉर्ड में देखनी चाहिए. अगर आदेश में किसी शर्त, दस्तावेज या दूसरी प्रक्रिया का जिक्र है तो उसे पूरा करना पड़ सकता है. अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस को रिन्यू करने से मना किया या उसे रिवोक किया है, तो कारण लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है.
अगर लाइसेंस सस्पेंड नहीं हुआ है और सिर्फ उसकी वैलिडिटी खत्म हुई है, तो मामला अलग है. ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल expiry से एक साल पहले या expiry के एक साल बाद तक कराया जा सकता है. अगर expiry को एक साल से ज्यादा समय हो चुका है तो राज्य की नियम के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट जैसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए DL expire होने के बाद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना ठीक नहीं है.
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DL रिन्यूअल के लिए आमतौर पर सारथी परिवहन पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनना होता है. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं में रिन्यूअल का विकल्प चुना जा सकता है. आवेदन में मांगी गई जानकारी और दस्तावेज जमा करने के बाद फीस का भुगतान करना होता है. कुछ मामलों में दस्तावेजों की जांच या RTO विजिट की जरूरत पड़ सकती है. यह प्रक्रिया राज्य और आवेदन की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकती है.
अगर DL की वैलिडिटी खत्म हुए एक साल से ज्यादा हो चुका है तो रिन्यूअल पूरी तरह सामान्य तरीके से नहीं हो सकता है. ऐसे मामलों में driving test की जरूरत पड़ सकती है, जो संबंधित राज्य की policy पर निर्भर करती है. इसलिए एक साल से ज्यादा पुराने expired licence के लिए अपने राज्य के RTO या परिवहन विभाग के नियम जरूर देख लें. वहीं अगर लाइसेंस अभी भी सस्पेंशन पीरियड में है, तो केवल expiry के आधार पर रिन्यूअल कराने के बजाय पहले सस्पेंशन से जुड़ी कार्रवाई पूरी करना जरूरी हो सकता है.
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