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आठवें पे कमीशन की मीटिंग अभी चल रही हैं। 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में मीटिंग के बाद, कमीशन 9 सितंबर को पूरे दिन पुडुचेरी में मीटिंग कर रहा है। इन मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अलाउंस में होने वाले बदलावों की दिशा तय की जा रही है। इस बीच, पेंशनर्स के एक बड़े संगठन ‘रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन’ या REWA ने आठवें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में बदलाव की मांग की है।



यह संगठन मांग कर रहा है कि सरकार साफ तौर पर बताए कि आठवें पे कमीशन की सिफारिशों में 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन शामिल होंगे। आखिर मामला क्या है?



69 लाख पेंशनर्स को लेकर कन्फ्यूजन क्यों?



REWA के मुताबिक, लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि 8वां पे कमीशन उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन में किसी रिवीजन की सिफारिश करेगा या नहीं। संगठन की मुख्य चिंता 8वें पे कमीशन के ToR के पॉइंट 2E से जुड़ी है। यह कर्मचारियों की डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन स्ट्रक्चर के रिव्यू से जुड़ा है। इसमें NPS, UPS और नॉन-NPS पेंशन का भी ज़िक्र है।



REWA के मुताबिक, इसमें 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का साफ़ ज़िक्र नहीं है। इससे पेंशनर्स के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीनियर पेंशनर्स की पेंशन को इस रिवीजन से फ़ायदा होगा या नहीं।



पिछले पे कमीशन में क्या हुआ था?



पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांग के सपोर्ट में पिछले पे कमीशन के TORs का भी ज़िक्र किया है। REWA के मुताबिक, 7वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्री-रिटायरमेंट पेंशन के रिवीजन का साफ़ ज़िक्र था। 5वें और 6वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का ज़िक्र था। इस तुलना के आधार पर, ऑर्गनाइज़ेशन को 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में पूरी जानकारी चाहिए।



पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगी गई थी सफाई

REWA का कहना है कि उसने पहले इस मुद्दे पर फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी से सफाई मांगी थी, लेकिन संगठन के मुताबिक, अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला है। इससे पेंशनर्स के संगठनों में इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर अलग-अलग चिंताएं जताई जा रही हैं।



प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की क्या मांग है?



7 सितंबर को प्रधानमंत्री को भेजे गए एक चिट्ठी में, REWA ने सरकार से 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में साफ तौर पर बदलाव करने की मांग की है। संस्था ने साफ किया है कि टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि कमीशन 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा। रीवा ने सरकार से यह भी रिक्वेस्ट की है कि जब तक टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में फॉर्मली बदलाव नहीं हो जाते, तब तक क्लैरिटी देने के लिए एक प्रेस रिलीज या ऑफिशियल बयान जारी किया जाए।



अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है?

अभी, इस बात पर ज्यादा विवाद है कि आठवें पे कमीशन के मौजूदा टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में पुराने पेंशनर्स को साफ तौर पर शामिल किया गया है या नहीं, बजाय इसके कि पेंशन बढ़ाई जाएगी या नहीं। इसलिए, पेंशनर्स सरकार से और क्लैरिफिकेशन और आठवें पे कमीशन की सिफारिशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में पुराने पेंशनर्स को शामिल करने के लिए बदलाव किया जाता है, तो 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन में बदलाव का रास्ता बन सकता है।

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