ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। 17 सितंबर को सुनवाई की बात कही. केंद्र ने इस साल 11 मार्च को आया फैसला लागू करने में राहत मांगी है. उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की आमदनी देखना काफी नहीं है। उनका पद भी देखा जाना चाहिए.केंद्र ने अचानक इसे लागू करने से जटिलता बढ़ने का हवाला देते हुए UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 और 2026 के लिए छूट की मांग की है.

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