
Mumbai , 14 जुलाई . Maharashtra फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत Mumbai के तीन मशहूर रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं और नागपुर के 1 मशहूर होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
एफडीए की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, भिंडी बाजार के शालीमार हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. होटल को पहले सुधार के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन दोबारा जांच में 25 कमियां पाई गईं. दूसरा होटल भिंडी बाजार का नूर मोहम्मदी होटल है. यहां किचन के फर्श पर काले तेल की मोटी परत जमी थी, कबाब सेक्शन के पास खुली खिड़कियों से कीड़े-मकोड़े और चूहे आसानी से अंदर आ सकते थे, दीवारों और छतों पर पेंट और तेल की परत जमी थी, कच्चा सामान रखने की जगह साफ-सुथरी नहीं थी, सप्लायर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, पुराने और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा था, पीने के पानी की जांच का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और कीड़ों से बचाव के लिए जरूरी ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था.
तीसरा उमरखाड़ी का रहमानिया रेस्टोरेंट था. यहां खाने-पीने की चीजों, केमिकल और पैकेजिंग मटीरियल को रखने की सही जगह नहीं थी, दरवाजों पर कीड़ों से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, जंग लगे और खराब क्वालिटी के मटीरियल से बने उपकरण इस्तेमाल हो रहे थे, दीवारों और छतों का पेंट और प्लास्टर उखड़ रहा था, खाने की जांच का जरूरी रिकॉर्ड नहीं था और पीने के पानी की क्वालिटी की भी जांच नहीं की गई थी.
चौथी कार्रवाई अमरावती के शेगांव नाका स्थित इंजीनियर भवन के अमरावती दरबार के खिलाफ की गई. पता चला कि यह जगह बिना वैलिड फूड लाइसेंस के खाने-पीने का कारोबार कर रही थी, इसलिए संबंधित जगह को तुरंत कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया.
एफडीए ने कहा कि राज्य भर में 32 होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच की गई. आठ जगहों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि चार जगहों के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए.
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डीकेएम/एबीएम
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