Mumbai , 13 अप्रैल . Maharashtra के Governor और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने Monday को कहा कि राज्य के राष्ट्रीय रैंकिंग में फिलहाल केवल एक या दो विश्वविद्यालय ही शामिल हैं, और इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए.


उन्होंने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उनसे संबद्ध कॉलेज सुस्थापित और प्रतिष्ठित हैं. इसलिए इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए.


Governor लोक भवन में आयोजित राज्य के चार क्लस्टर विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.


Governor जिष्णु देव वर्मा ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य पर जोर देते हुए तपेदिक (टीबी) को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने क्लस्टर विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे छात्रों को ‘टीबी मुक्त India अभियान’ में सक्रिय रूप से शामिल करें.


उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिताएं, मराठी और हिंदी में जिंगल्स, और अन्य नए तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया.


मीटिंग के दौरान विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने, नए कोर्स, बेहतरीन तरीकों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कौशल-आधारित कार्यक्रमों, छात्रों के एडमिशन, खास उपलब्धियों, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग के बारे में जानकारी दी.


इस बीच, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने Monday को घोषणा की कि राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के संबंध में अपनी बात रखने या आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है.


यह कदम जस्टिस अनंत मनोहर बदर (रिटायर्ड जज, Patna हाई कोर्ट) की अध्यक्षता वाली एक-सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट जमा किए जाने के बाद उठाया गया है. यह रिपोर्ट 16 मार्च को Government को सौंपी गई थी.


इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने के लिए Government ने 10 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. इस समिति को आपत्तियां और राय आमंत्रित करने, और उसके बाद सुनवाई करने का काम सौंपा गया है.


यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि संबंधित पक्षों, संगठनों और नागरिकों को समिति के निष्कर्षों के संबंध में ईमेल के जरिए अपनी राय या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए और ज्‍यादा समय मिल सके. इच्छुक व्यक्तियों या समूहों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी औपचारिक बात या आवेदन आधिकारिक ईमेल पोर्टल के जरिए जमा करें.


इस समय-सीमा विस्तार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि Maharashtra के भीतर अनुसूचित जाति आरक्षण के पुनर्गठन के संबंध में कोई भी अंतिम प्रशासनिक फैसला लेने से पहले, समीक्षा प्रक्रिया ज़्यादा समावेशी और पारदर्शी हो.



एएसएच/डीकेपी

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