उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से जुड़े गंभीर अपराध मामले में विशेष अदालत ने तेजी से फैसला सुनाया है। यह घटना पीपीगंज थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को हुई थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत में हुई, जिसमें महज 16 दिनों के भीतर फैसला आ गया।
अदालत ने आरोपी अशोक निषाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इसके अलावा मामले में आरोपी की मां सुनीता देवी को सबूत नष्ट करने और आरोपी की मदद करने का दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें 4 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है।
यह मामला POCSO Act के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है।
अदालत के इस फैसले को तेज न्याय प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिली है और इलाके में कड़ा संदेश गया है।
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