केंद्रीय बजट 2026 के बाद इनकम टैक्स एक बार फिर चर्चा में है। जहां कई टैक्सपेयर्स को टैक्स स्लैब में बदलाव या नई राहत की उम्मीद थी, वहीं सरकार ने टैक्स ढांचे को बिना किसी बड़े बदलाव के बरकरार रखा है। ऐसे में नई और पुरानी टैक्स रीजीम को लेकर दुविधा अब भी बनी हुई है।
FY 2026–27 के लिए नई टैक्स रीजीम के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह फैसला टैक्स सिस्टम में स्थिरता दिखाता है, लेकिन नई राहत नहीं देता।
नई टैक्स रीजीम में ₹12 लाख तक की सालाना आय पर पूरा टैक्स रिबेट मिलता है।
सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते यह सीमा ₹12.75 लाख तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि कम डिडक्शन वालों के लिए नया सिस्टम ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है।
जो लोग ज्यादा टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट नहीं करते, उनके लिए यह सिस्टम बेहतर विकल्प बनता है।
पुरानी टैक्स रीजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए अब भी फायदेमंद है जो HRA, 80C, 80D, NPS, होम लोन और LTA जैसी छूट का पूरा फायदा उठाते हैं।
अगर आपकी कुल डिडक्शन ₹7–8 लाख या उससे ज्यादा है, तो पुराना सिस्टम टैक्स बचाने में मददगार हो सकता है।
भले ही टैक्स स्लैब में बदलाव न हुआ हो, लेकिन सही टैक्स रीजीम चुनकर अब भी बड़ी बचत संभव है। बजट 2026 के बाद फैसला आपकी इनकम और डिडक्शन पर पूरी तरह निर्भर करता है।
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